आरोपियों से 32 बोर देसी पिस्टल, एक खंजर, लुधियाना नंबर बोलेरो गाड़ी और मोबाइल बरामद, दोनों पर पहले भी मामले - SHO दलबीर सिंह
लुधियाना 25 अगस्त (पारस दानिया): पुलिस कमिश्नर लुधियाना आईपीएस स्वप्न शर्मा द्वारा बदमाशों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत कमिश्नरेट के थाना साहनेवाल की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पिस्टल और खंजर की नोक पर लूटपाट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
मामले की जानकारी देते हुए थाना साहनेवाल के SHO सब इंस्पेक्टर दलबीर सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई DCP देहाती गुरसेवक सिंह PPS, ADCP जोन-2 करनवीर सिंह और ACP दक्षिणी अंग्रेज सिंह की निगरानी में की गई। एसएचओ दलबीर सिंह ने बताया कि उनके नेतृत्व में चौंकी ग्यासपुरा के इंचार्ज ASI गुरचरनजीत सिंह और उनकी टीम द्वारा बदमाशों को पकड़ कर कई वारदातें होने से बचा ली गई है।
गुप्त सूचना पर की गई रेड, खाली प्लॉट में बैठे थे आरोपी
SHO दलबीर सिंह ने बताया कि 25 अगस्त मंगलवार को ASI दीप चंद पुलिस पार्टी समेत इलाके में गश्त पर थे, तभी मुखबिर खास ने सूचना दी कि दो व्यक्ति जो अवैध पिस्टल दिखाकर लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं, मोहल्ला प्रीतम कॉलोनी के एक खाली प्लॉट में सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी में बैठे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत रेड कर दोनों को काबू कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजीत सिंह उर्फ भूमिया उर्फ बोहेमिया पुत्र दारा सिंह, निवासी गली नंबर 03, शिव मंदिर के पास, महादेव सिंह नगर, ग्यासपुरा और सन्नी कुमार उर्फ सन्नी पुत्र स्वर्गीय हीरा लाल निवासी गांव मानकापुर मधो भट्ठा मछली बाजार, जिला गोंडा (UP), हाल निवासी गली नंबर 10, गुरु तेग बहादुर नगर, ग्यासपुरा के रूप में है। आरोपियों के पास से 01 बोलेरो गाड़ी नंबर PB10ED-1626 रंग सफेद, 01 देसी पिस्टल 32 बोर, 02 जिंदा कारतूस 7.65 बोर, 01 लोहे का खंजर और 01 काले रंग का सैमसंग मोबाइल फोन बरामद किया है। दोनों के खिलाफ थाना साहनेवाल में मुकदमा नंबर 280, धारा 304(2) BNS और 25/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दोनों शातिर अपराधी, पहले से दर्ज हैं कई केस
आरोपियों से संबंधित अधिक जानकारी देते ग्यासपुरा चौंकी इंचार्ज एएसआई गुरचरणजीत सिंह ने बताया कि दोनों आरोपी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं और जमानत पर बाहर आकर फिर से लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपी अजीत उर्फ भूमिया पर पहले चार मामले हैं। मुकदमा नं. 49/2022 धारा 420 IPC और 13-3-67 सट्टा एक्ट थाना डिवीजन नं. 6, मुकदमा नं. 211/2023 धारा 323, 379, 506, 148, 149 IPC थाना साहनेवाल, मुकदमा नं. 199/2024 आर्म्स एक्ट थाना साहनेवाल और मुकदमा नं. 57/2025 आर्म्स एक्ट थाना साहनेवाल के तहत दर्ज है।
दूसरे आरोपी आरोपी सन्नी कुमार पर दो मामले है। जिनमें मुकदमा नं. 130/2021 धारा 380 IPC थाना साहनेवाल और मुकदमा नं. 162/2023 धारा 302 IPC थाना साहनेवाल के तहत दर्ज हैं। दोनों की उम्र 30-32 साल की है। आगे की कार्रवाई में दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया गया है और उनसे अन्य लूट की वारदातों के बारे में पूछताछ की जाएगी।