हरविंदर सिंह विरक, पी.पी.एस., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर ग्रामीण के दिशा-निर्देशों के अनुसार समाज विरोधी एवं आपराधिक तत्वों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, विनीत अहलावत, आई.पी.एस., पुलिस कप्तान (जांच) तथा लखविंदर सिंह, पी.पी.एस., उप पुलिस कप्तान (जांच), जालंधर ग्रामीण की निगरानी में इंस्पेक्टर पुष्प बाली, प्रभारी सी.आई.ए. स्टाफ जालंधर ग्रामीण की टीम ने अटवाल कॉलोनी, फिल्लौर में दिनांक 18.10.2025 को प्रॉपर्टी डीलर मनदीप सिंह उर्फ़ गोरा और उसके साथी संजीव शर्मा पर हुई फायरिंग के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है।
मीडिया से बातचीत करते हुए स.हरविंदर सिंह विरक, पी.पी.एस., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर ग्रामीण ने बताया कि दिनांक 18.10.2025 को संजीव पुत्र विजय शर्मा निवासी औड़, थाना औड़, जिला शहीद भगत सिंह नगर ने बयान दर्ज कराया कि शाम लगभग 4:30 से 5:00 बजे के बीच वह अपने कारोबारी साझेदार मनदीप सिंह उर्फ़ गोरा के साथ अटवाल कॉलोनी, फिल्लौर स्थित अपने कार्यालय के बाहर पार्क में मौजूद था। इसी दौरान पंजीकरण संख्या PB37-K-3777 वाली एक थार गाड़ी वहां आकर रुकी, जिसमें से दो व्यक्ति नीचे उतरे। उनमें से एक की पहचान राहुल उर्फ़ रितीश पुत्र पृथी चंद निवासी लकड़ मंडी, फिल्लौर के रूप में हुई, जिसने मनदीप सिंह उर्फ़ गोरा को बातचीत के बहाने बाहर बुलाया। कुछ ही क्षण बाद उसने विवाद शुरू कर दिया और पिस्तौल निकालकर जान से मारने की धमकियां दीं। जब संजीव शर्मा और मनदीप सिंह ने उसे रोकने का प्रयास किया तो राहुल उर्फ़ रितीश ने जान से मारने की नीयत से दो फायर किए, जिनमें से एक गोली संजीव शर्मा के बाएं घुटने के ऊपर लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी थार गाड़ी में मौके से फरार हो गए।
इस बयान के आधार पर इंस्पेक्टर अमन सैनी, थाना प्रभारी फिल्लौर द्वारा थाना फिल्लौर में एफआईआर नंबर 336 दिनांक 18.10.2025, धारा 109, 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) तथा 25/27/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई। जांच के दौरान धारा 25(1-बी)(ए), 27(1), 54, 59 आर्म्स एक्ट तथा धारा 61(2), 49, 308(5), 351(3) एवं 332(बी) भारतीय न्याय संहिता की बढ़ाई गई धाराएं भी शामिल की गईं। जांच के दौरान यह सामने आया कि दूसरा फायर करने वाला आरोपी अमनदीप सिंह उर्फ़ रमन पुत्र भजन सिंह निवासी लकड़ मंडी, फिल्लौर, जिला जालंधर है। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए इस मामले की जांच इंस्पेक्टर पुष्प बाली, प्रभारी सी.आई.ए. स्टाफ जालंधर ग्रामीण को सौंपी गई। विनीत अहलावत, आई.पी.एस., पुलिस कप्तान (जांच) की निगरानी में मानव सूचना तंत्र एवं तकनीकी सर्विलांस के माध्यम से आरोपी की तलाश की गई। दिनांक 03.07.2026 को इंस्पेक्टर पुष्प बाली को विश्वसनीय सूचना मिली कि आरोपी अमनदीप सिंह उर्फ़ रमन नूरमहल क्षेत्र में देखा गया है। इस सूचना के आधार पर ए.एस.आई. परविंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गांव पासला में छापेमारी कर आरोपी को काबू कर लिया और इस मुकदमे में विधिवत गिरफ्तार कर लिया।
स.हरविंदर सिंह विरक, पी.पी.एस. ने आगे बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद अमनदीप सिंह उर्फ़ रमन अपने साथी राहुल उर्फ़ रितीश के साथ फरार हो गया था तथा गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार छिपता फिर रहा था। उसे उसके ननिहाल गांव पासला से गिरफ्तार किया गया है तथा अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा, ताकि उसके फरार साथी राहुल उर्फ़ रितीश की गिरफ्तारी, वारदात में प्रयुक्त हथियार के स्रोत, फरार होने में इस्तेमाल किए गए वाहनों की बरामदगी तथा फरारी के दौरान वह किन-किन स्थानों पर और किन व्यक्तियों के पास ठहरा रहा, इस संबंध में पूछताछ की जा सके। पुलिस रिमांड के दौरान और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त आरोपी द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियों से अर्जित चल एवं अचल संपत्ति को कानून के अनुसार अटैच करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आरोपी के फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंक तथा उसके आपराधिक रिकॉर्ड (बढ़ाई गई धाराएं) की भी गहन जांच की जा रही है।
*गिरफ्तार आरोपी*
अमनदीप सिंह उर्फ़ रमन पुत्र भजन सिंह, निवासी मकान नंबर 424, मोहल्ला लकड़ मंडी, फिल्लौर, थाना फिल्लौर, जिला जालंधर।
*दर्ज मुकदमा*
एफआईआर नंबर 336 दिनांक 18.10.2025, धारा 109, 3(5) भारतीय न्याय संहिता तथा 25/27/54/59 आर्म्स एक्ट, बढ़ाई गई धाराएं 25(1-बी)(ए), 27(1), 54, 59 आर्म्स एक्ट एवं धारा 61(2), 49, 308(5), 351(3) तथा 332(बी) भारतीय न्याय संहिता, थाना फिल्लौर, जिला जालंधर ग्रामीण में दर्ज।