*पंजाब में ट्रैफिक नियम सख्त, अब नहीं होगा मौके पर समझौता*
Jun26,2026
| Paras Dania | Chandigarh
पंजाब में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ट्रैफिक नियमों को और सख्त कर दिया है।
मिली जानकरी के अनुसार कुछ गंभीर ट्रैफिक अपराधों में मौके पर चालान भरकर समझौता करने की सुविधा बंद कर दी गई है। अब ऐसे मामलों में सीधे केस दर्ज होगा और कार्रवाई कोर्ट के जरिए होगी।
*इन 3 अपराधों पर नहीं होगा समझौता:*
1. *खतरनाक ड्राइविंग:* मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत रेड लाइट जंप करना, स्टॉप साइन की अनदेखी, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और लापरवाही से वाहन चलाना अब गैर-समझौतायोग्य अपराध है।
2. *नशे में ड्राइविंग:* धारा 185 के तहत शराब या किसी भी नशीले पदार्थ के प्रभाव में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में सहयोग या उकसाने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा।
3. *नाबालिग द्वारा ड्राइविंग:* धारा 199A के तहत कम उम्र के व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना भी गैर-समझौतायोग्य बनाया गया है। अब सिर्फ जुर्माना भरकर छुटकारा नहीं मिलेगा।
इस फैसले का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना, ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना और लोगों में सुरक्षित ड्राइविंग की आदत विकसित करना है। सरकार को उम्मीद है कि इससे नियमों के उल्लंघन के मामलों में कमी आएगी।
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