स्पीकर ने प्रदेशवासियों से बिना रिश्वत दिए भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करने की अपील की चंडीगढ़, 12 जून, 2026: पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आज बताया कि पंजाब सरकार द्वारा पहले ही ऐतिहासिक ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ और ‘ईज़ी जमाबंदी पोर्टल’ शुरू किया जा चुका है, ताकि नागरिकों तक जनसेवाओं की निर्बाध और प्रत्यक्ष पहुंच सुनिश्चित की जा सके तथा राज्य की तहसीलों में बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके। उन्होंने शिक्षित युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, पंचायत सदस्यों, सरपंचों और अन्य जनप्रतिनिधियों से इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में जागरूकता फैलाने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोगों को इन डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने हेतु प्रेरित करने का आह्वान किया। स्पीकर संधवां ने आगे बताया कि पंजाब में लगभग 40 लाख नागरिकों को पहले अपनी फर्द (भूमि रिकॉर्ड की प्रतियां) प्राप्त करने के लिए पटवारखानों के चक्कर लगाने पड़ते थे या सेवा केंद्रों में लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। इस पुरानी प्रक्रिया के कारण नागरिकों को अक्सर लालफीताशाही और रिश्वतखोरी का सामना करना पड़ता था। श्री संधवां ने कहा, “ईज़ी जमाबंदी की शुरुआत के साथ अब पटवारी कार्यालय जाने, कतारों में खड़े होने या रिश्वत देने की कोई आवश्यकता नहीं है।” भूमि मालिक अब अपनी जमाबंदी की कानूनी रूप से मान्य एवं प्रमाणित प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने अब पांच महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवाओं तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित की है: व्हाट्सऐप के माध्यम से जमाबंदी: प्रमाणित भूमि रिकॉर्ड प्रतियों की सीधे घर तक डिलीवरी। ऑनलाइन इंतकाल: संपत्ति के स्वामित्व हस्तांतरण की सुगम प्रक्रिया। रपट प्रविष्टियां: भूमि लेन-देन का ऑनलाइन त्वरित पंजीकरण। फर्द बदर: रिकॉर्ड में वर्तनी तथा लिपिकीय त्रुटियों का सरल सुधार। लैंड अलर्ट सब्सक्रिप्शन: भूमि मालिकों और प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए विशेष सुरक्षा सुविधा। यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत संपत्ति के रिकॉर्ड में बदलाव करने या उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है, तो मालिक को व्हाट्सऐप या ईमेल के माध्यम से तुरंत स्वचालित सूचना प्राप्त होगी, जिससे वह समय रहते कानूनी आपत्ति दर्ज करा सके। नागरिक इन सुविधाओं का लाभ तीन माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं: ऑनलाइन पोर्टल: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं — easyjamabandi.punjab.gov.in टेली-हेल्पलाइन: सहायता प्राप्त सेवाओं के लिए राज्य हेल्पलाइन नंबर 1076 पर संपर्क करें। सहायता केंद्र: सहायता प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के लिए किसी भी स्थानीय सेवा केंद्र पर जाएं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध पारदर्शी और शून्य-सहनशीलता (जीरो टॉलरेंस) नीति के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा प्रत्येक नागरिक के द्वार तक प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कर रही है।
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Gautam Jalandhari (Editor)