हरविंदर सिंह विर्क, पी.पी.एस., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर ग्रामीण के दिशा-निर्देशों के तहत समाज विरोधी तत्वों और नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सी.आई.ए. स्टाफ जालंधर ग्रामीण की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 02 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 200 ग्राम हेरोइन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है।
यह कार्रवाई विनीत आहलावत, आई.पी.एस., पुलिस अधीक्षक (जांच) और लखविंदर सिंह, पी.पी.एस., उप पुलिस अधीक्षक (जांच) की निगरानी में इंस्पेक्टर पुष्प बाली, इंचार्ज सी.आई.ए. स्टाफ जालंधर ग्रामीण के नेतृत्व में अमल में लाई गई।
प्रेस को जानकारी देते हुए स. हरविंदर सिंह विर्क, पी.पी.एस., एस.एस.पी. जालंधर ग्रामीण ने बताया कि नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए इंस्पेक्टर पुष्प बाली द्वारा सी.आई.ए. स्टाफ की विभिन्न टीमें गठित कर दिनांक 08 अक्टूबर 2026 को जालंधर ग्रामीण के विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग और निगरानी के लिए तैनात किया गया था।
इस दौरान ए.एस.आई. जगजीत सिंह के नेतृत्व वाली सी.आई.ए. स्टाफ की टीम ने चेकिंग के दौरान मदारा गेट के नजदीक से नरेश कुमार उर्फ केशा पुत्र राज कुमार निवासी मकान नंबर 1952, सगरा मोहल्ला, आदमपुर, थाना आदमपुर, जिला जालंधर को काबू किया। उसके कब्जे से 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस संबंध में मुकदमा नंबर 225 दिनांक 08.10.2026, धारा 21-B/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत थाना आदमपुर, जिला जालंधर ग्रामीण में दर्ज कर आरोपी को कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया।
इसी प्रकार ए.एस.आई. सुभाष कुमार के नेतृत्व वाली सी.आई.ए. स्टाफ की एक अन्य टीम ने अड्डा रामपुर लल्लियां के नजदीक से सुरिंदर सिंह पुत्र करनैल सिंह निवासी गांव जफरापुर टांगा टोरी, थाना शाहकोट, जिला जालंधर को काबू किया। आरोपी से हीरो एच.एफ. डीलक्स मोटरसाइकिल नंबर PB08-EC-3150 बरामद की गई। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल के टूल बॉक्स से 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस संबंध में मुकदमा नंबर 119 दिनांक 08.10.2026, धारा 21-B/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत थाना लांबड़ा, जिला जालंधर ग्रामीण में दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
*पूछताछ के दौरान हुए खुलासे*
प्रारंभिक पूछताछ के दौरान आरोपी नरेश कुमार उर्फ केशा ने बताया कि वह बुरी संगत के कारण नशे का आदी हो गया था और अपनी नशे की जरूरत पूरी करने के लिए हेरोइन बेचने लगा था। उसके खिलाफ पहले भी एन.डी.पी.एस. एक्ट और चोरी से संबंधित धाराओं के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। वह अगस्त 2026 में कपूरथला जेल से एन.डी.पी.एस. के एक मुकदमे में जमानत पर रिहा हुआ था और रिहाई के बाद दोबारा हेरोइन बेचने लगा था।
दूसरे आरोपी सुरिंदर सिंह ने भी पूछताछ के दौरान बताया कि वह बुरी संगत के कारण नशे का आदी हो गया था और बाद में नशा बेचने का काम करने लगा था। उसके खिलाफ भी पहले एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। वह जनवरी 2023 में कपूरथला जेल से जमानत पर रिहा हुआ था और इसके बाद दोबारा हेरोइन बेचने के धंधे में शामिल हो गया था।
दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए माननीय अदालत में पेश किया जा रहा है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से बरामद हेरोइन की सप्लाई के स्रोत, यह खेप किन व्यक्तियों तक पहुंचाई जानी थी और पिछले समय के दौरान जिला जालंधर के विभिन्न क्षेत्रों में किन व्यक्तियों को हेरोइन सप्लाई की गई, इस संबंध में गहन पूछताछ की जाएगी। पुलिस रिमांड के दौरान और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है।
एस.एस.पी. जालंधर ग्रामीण ने आगे बताया कि पुलिस द्वारा आरोपियों के आगे और पीछे के संबंधों की जांच की जा रही है, ताकि नशा तस्करी के इस व्यापक नेटवर्क की पहचान कर इसे पूरी तरह समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी के माध्यम से कथित तौर पर बनाई गई चल और अचल संपत्तियों की भी पहचान की जाएगी तथा कानून के अनुसार उन्हें जब्त या कुर्क करने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
*दर्ज मुकदमे*
1. मुकदमा नंबर 225 दिनांक 08.10.2026, धारा 21-B/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना आदमपुर, जिला जालंधर ग्रामीण।
2. मुकदमा नंबर 119 दिनांक 08.10.2026, धारा 21-B/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना लांबड़ा, जिला जालंधर ग्रामीण।
*गिरफ्तार आरोपी*
1. नरेश कुमार उर्फ केशा पुत्र राज कुमार निवासी मकान नंबर 1952, सगरा मोहल्ला, आदमपुर, थाना आदमपुर, जिला जालंधर।
2. सुरिंदर सिंह पुत्र करनैल सिंह निवासी गांव जफरापुर टांगा टोरी, थाना शाहकोट, जिला जालंधर।
*बरामदगी*
1. 200 ग्राम हेरोइन।
2. एक हीरो एच.एफ. डीलक्स मोटरसाइकिल नंबर PB08-EC-3150।
*आरोपी नरेश कुमार उर्फ केशा के खिलाफ पहले दर्ज मुकदमे*
1. मुकदमा नंबर 101 दिनांक 22.04.2020, धारा 457, 380, 188, 269 और 270 आई.पी.सी. तथा धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, थाना आदमपुर, जिला जालंधर ग्रामीण।
2. मुकदमा नंबर 180 दिनांक 23.10.2022, धारा 379-B और 411 आई.पी.सी., थाना आदमपुर, जिला जालंधर ग्रामीण।
3. मुकदमा नंबर 109 दिनांक 20.06.2023, धारा 22/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना डिवीजन नंबर 6, जालंधर शहर।
4. मुकदमा नंबर 68 दिनांक 11.04.2026, धारा 27 और 29/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, सी.आई.ए. स्टाफ, जालंधर ग्रामीण।
5. मुकदमा नंबर 75 दिनांक 18.04.2026, धारा 22/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना आदमपुर, जिला जालंधर ग्रामीण।
6. मुकदमा नंबर 150 दिनांक 11.07.2026, धारा 21-B/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, सी.आई.ए. स्टाफ, जालंधर ग्रामीण।
*आरोपी सुरिंदर सिंह के खिलाफ पहले दर्ज मुकदमे*
1. मुकदमा नंबर 34 दिनांक 27.02.2017, धारा 379, 411 और 482 आई.पी.सी., थाना सुल्तानपुर लोधी, जिला कपूरथला।
2. मुकदमा नंबर 30 दिनांक 26.01.2018, धारा 22/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना सुल्तानपुर लोधी, जिला कपूरथला।
3. मुकदमा नंबर 10 दिनांक 16.02.2019, धारा 22/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना सदर नकोदर, जिला जालंधर ग्रामीण।