जीएसटी चोरी पर बड़ी कार्रवाई: लुधियाना में एक वाहन से 40 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला
Apr14,2026
| Jagrati Lahar Bureau | Ludhiana
विशेष खुफिया सूचना के आधार पर राज्य कर विभाग की स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट (SIPU), लुधियाना के अधिकारी गुरदीप सिंह (STO) द्वारा जीटी रोड, लुधियाना पर वाहन न को रोका गया। यह वाहन एल्युमिनियम इन्गॉट्स लेकर जा रहा था, जिसे जीएसटी एक्ट 2017 की धारा 68 के तहत जांच के लिए इंटरसेप्ट किया गया।
प्रारंभिक जांच के दौरान फर्म M/s Ansh Enterprises द्वारा टैक्स चोरी की आशंका सामने आई, जिसने अपनी खरीद M/s Humaira Enterprises, दिल्ली से दर्शाई थी।
सहायक आयुक्त राज्य कर कुलबीर सिंह के निर्देशन में एसआईपीयू, लुधियाना की टीम द्वारा गहन डेटा माइनिंग की गई। इस संयुक्त कार्रवाई में एसटीओ साहिल गर्ग और एसटीओ गुरदीप सिंह ने जांच को आगे बढ़ाते हुए पाया कि सप्लाई चेन में एल्युमिनियम इन्गॉट्स का कोई वास्तविक निर्माता मौजूद नहीं था।
जांच के दौरान संबंधित फर्म माल के स्रोत को साबित करने में असफल रही। इसके चलते विभाग द्वारा सामने आई अनियमितताओं के आधार पर पंजाब एवं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत ₹40,15,132/- का जुर्माना लगाया गया। यह राशि 13 अप्रैल 2026 को वसूल कर ली गई।
उल्लेखनीय है कि एसआईपीयू, लुधियाना द्वारा पिछले तीन वर्षों में किसी एक वाहन पर लगाया गया यह सबसे बड़ा जुर्माना है।
कराधान विभाग की प्रवर्तन शाखा (SIPU) लगातार जीएसटी चोरी को रोकने के लिए सतर्क है। विभाग के अधिकारी मुखबिरों से प्राप्त सूचनाओं, अचानक निरीक्षण, तथा टैक्स चोरी की आशंका वाले सामानों की आवाजाही पर निगरानी के आधार पर कार्रवाई करते हैं।
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