- विदेशी गैंगस्टरों के स्थानीय हैंडलर के रूप में काम कर रहे थे गिरफ्तार किए गए दोषी: डीजीपी गौरव यादव
- गिरफ्तार किए गए दोषियों में से एक बटाला में पुलिस पार्टी पर हुई गोलीबारी मामले में भी है शामिल: एस.एस.पी. होशियारपुर संदीप मलिक
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित प्रदेश बनाने के उद्देश्य से चल रही मुहिम के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए होशियारपुर पुलिस ने एक बड़े अंतर-राज्यीय/विदेशी संबंधों वाले नशा तस्करी और गैर-कानूनी हथियार तस्करी मॉड्यूल के चार गुर्गों को 9.925 किलोग्राम हेरोइन, दो .30 बोर के विदेशी पिस्तौलों सहित आठ मैगजीन और 40 जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार करके इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां दी।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान मनजिंदर सिंह उर्फ सोनू निवासी गांव पथरालियां (होशियारपुर), शिवम भंडारी निवासी धीना (जालंधर), साहिल मसीह उर्फ मोनू निवासी गांव पखोके टाहली (गुरदासपुर) और रमेल रौजर निवासी गढ़शंकर (होशियारपुर) के रूप में हुई है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी विदेशी गैंगस्टरों से सीधे संपर्क में थे और उनके स्थानीय हैंडलर के रूप में काम करते हुए नशीले पदार्थों की तस्करी तथा गैर-कानूनी हथियारों की सप्लाई करते थे।
डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए और जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खात्मा किया जा सके।
ऑपरेशन संबंधी विवरण साझा करते हुए सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट (एस.एस.पी.) होशियारपुर संदीप कुमार मलिक ने बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने गढ़शंकर क्षेत्र में विशेष नाकाबंदी की और शक के आधार पर एक i-20 कार को रोका तथा चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में तलाशी के दौरान उनकी गाड़ी से हेरोइन और हथियारों की खेप भी बरामद की गई।
एस.एस.पी. ने आगे कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक साहिल मसीह, आदतन अपराधी है और जिला बटाला में पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करने के मामले में भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां तथा बरामदगियां होने की संभावना है।
इस संबंध में एफआईआर नंबर 61 दिनांक 19-04-2026 को होशियारपुर के गढ़शंकर पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 एवं 29 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत केस दर्ज किया गया है।
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Gautam Jalandhari (Editor)