मुख्यमंत्री उड़नदस्ते का इंस्पेक्टर पांच लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार
Sep20,2026
| Rajender Singh Jadon | Chandigarh
राजेंद्र सिंह जादौन
चंडीगढ़, 21सितंबर। हरियाणा राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कुरुक्षेत्र टीम ने रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री के उड़नदस्ते के इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई जो अंबाला में तैनात था और 5 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। इंस्पेक्टर की 2 साल बाद रिटायरमेंट होने वाला था।
आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अंबाला को करनाल के निवासी ने शिकायत दी थी। आरोप था कि इंस्पेक्टर यमुनानगर से करनाल तक रेत-बजरी से भरी गाड़ियों को बिना रोक-टोक निकालने के बदले प्रति वाहन 10 हजार रुपए प्रतिमाह मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने ट्रैप लगाकर आरोपी को रकम लेते रंगेहाथ पकड़ लिया।करनाल के रांवर निवासी कुलदीप सिंह कंस्ट्रक्शन कारोबारी हैं। उनकी शिकायत पर एसीबी कुरुक्षेत्र की टीम ने मुख्यमंत्री के उड़नदस्ते में अंबाला तैनात इंस्पेक्टर राजेश कुमार को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर पर यमुनानगर से करनाल तक रेत-बजरी से भरी 70 गाड़ियों को बिना रोक-टोक निकालने के बदले हर महीने एंट्री फीस मांगने का आरोप है।
कुलदीप सिंह ने 19 सितंबर की रात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत दी। आरोप है कि इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने उनकी ग्रुप की 70 गाड़ियों को न रोकने के बदले प्रति गाड़ी 10 हजार रुपए महीने मांगे थे। शिकायतकर्ता ने पैसे मांगने से संबंधित बातचीत की रिकॉर्डिंग भी ब्यूरो को सुनाई। शिकायत के बाद मामले की पुष्टि की गई। इससे पहले 19 सितंबर को उमरी पुल के नीचे शिकायतकर्ता और इंस्पेक्टर की मुलाकात हुई थी। बातचीत में आरोपी 10 हजार की मांग से घटकर 7 हजार रुपए प्रति गाड़ी लेने पर सहमत हुआ। उसने 70 गाड़ियों की जानकारी नोट की और इस महीने के लिए 5 लाख रुपए की रकम तय हुई।राजेश कुमार की तैनाती अंबाला में होने के चलते ब्यूरो ने वहीं ट्रैप की कार्रवाई की। राजपत्रित अधिकारी और शैडो गवाह की मौजूदगी में शिकायतकर्ता को रकम देने के लिए भेजा गया। जैसे ही इंस्पेक्टर ने 5 लाख रुपए लिए, टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इंस्पेक्टर राजेश कुमार के 2 बच्चे हैं और दोनों कनाडा में हैं। इंस्पेक्टर के खिलाफ थाना ब्यूरो अंबाला में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफ आई आर दर्ज की गई है। ब्यूरो के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 के तहत पूरी कार्रवाई की गई है।
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