पटियाला जिला में राजपुरा, नाभा, समाना और पातड़ां नगर परिषद चुनावों की तैयारियां पूरी : दमनजीत सिंह मान
May11,2026
| Vishavdeepak Shoury | Patiala
चारों शहरों की 92 वार्डों में बनाए गए 228 मतदान केंद्र, लगभग 2 लाख 15 हजार मतदाता करेंगे मतदान
नामांकन दाखिल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति
जिला पटियाला में राजपुरा, नाभा, समाना और पातड़ां नगर परिषद की 92 वार्डों में 26 मई 2026 को होने वाले आम चुनावों की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह जानकारी अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास) एवं अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी दमनजीत सिंह मान ने दी।
उन्होंने बताया कि नगर परिषद नाभा की 23 वार्डों, पातड़ां की 17 वार्डों, राजपुरा की 31 वार्डों तथा समाना की 21 वार्डों में चुनाव करवाए जाएंगे। इन चुनावों के लिए कुल 228 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां लगभग 2 लाख 15 हजार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार अरविंदपाल सिंह सोमल एस.डी.एम. नाभा को नगर परिषद नाभा, काला राम कांसल एस.डी.एम. पातड़ां को नगर परिषद पातड़ां, सुखविंदर सिंह टिवाणा एस.डी.एम. राजपुरा को नगर परिषद राजपुरा तथा रशपिंदर सिंह, कार्यकारी अभियंता जल सप्लाई एवं सैनिटेशन विभाग को नगर परिषद समाना के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है।
दमनजीत सिंह मान ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 13 मई 2026 से शुरू होगी। नामांकन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 मई 2026 निर्धारित की गई है।
नामांकन पत्रों की जांच 18 मई 2026 को की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 दोपहर 3 बजे तक होगी। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ निर्धारित शपथ पत्र जमा करवाना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित है तो संबंधित दल का अधिकृत पत्र भी साथ लगाना जरूरी होगा। उम्मीदवारों की केवाईसी संबंधी जानकारी जिला वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
उन्होंने बताया कि मतदान 26 मई 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 29 मई 2026 को निर्धारित मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
दमनजीत सिंह मान ने कहा कि जिला चुनाव अधिकारी एवं डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल की निगरानी में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि नगर परिषद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। श्रेणी-ए नगर परिषदों के लिए 3 लाख 60 हजार रुपये, श्रेणी-बी के लिए 2 लाख 30 हजार रुपये तथा श्रेणी-सी के लिए 2 लाख रुपये की सीमा तय की गई है।
ए.डी.सी. ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही संबंधित नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी।
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