अमृतसर में 6 पिस्तौल, 4.4 किलो हेरोइन, 500 ग्राम अफीम, 12.9 लाख रुपये की ड्रग मनी और एक ड्रोन सहित 10 आरोपी काबू
Oct13,2026
| Jagrati Lahar Bureau | Amritsar/chandigarh
— गिरफ्तार आरोपी अवैध हथियारों की आपूर्ति और नशा तस्करी में शामिल: डीजीपी गौरव यादव
— पांच अलग-अलग एफआईआर दर्ज; नेटवर्क के आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए जांच जारी: पुलिस आयुक्त अमृतसर हरमनबीर गिल
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर नशा तस्करी और अवैध हथियारों की आपूर्ति करने वाले पांच मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीमों ने आरोपियों के कब्जे से छह पिस्तौल, 4.409 किलोग्राम हेरोइन, 500 ग्राम अफीम, 12.90 लाख रुपये की ड्रग मनी और एक ड्रोन बरामद किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजबीर सिंह (23), गगनप्रीत सिंह उर्फ गगन (31) और सौरव सिंह उर्फ बहादर (23), तीनों निवासी अमृतसर; विशाल सिंह उर्फ टिबरू (22) और रशपाल सिंह उर्फ बब्बा (44), दोनों निवासी गांव नूरपुर, लोपोके; वीरपाल सिंह उर्फ बिल्ला (19), निवासी गांव माड़ी मेघा, तरनतारन; जगविंदर सिंह उर्फ काला (19), निवासी गांव अमी शाह, तरनतारन; सुखचैन सिंह उर्फ सुख (20), निवासी गांव ख्याला; जसकरण सिंह उर्फ जस्सी (22), निवासी गांव कोलोवाल; तथा युवराज सिंह उर्फ जग्गू (20), निवासी गांव गोसनाबाद, अमृतसर ग्रामीण के रूप में हुई है।
बरामद किए गए छह पिस्तौलों में एक ग्लॉक 9 एमएम और पांच .30 बोर के पिस्तौल शामिल हैं। इसके अलावा 12 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस टीमों ने अपराधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की जा रही दो कारों को भी जब्त कर लिया है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी अवैध हथियारों की आपूर्ति और नशा तस्करी में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और इसके आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए सभी कड़ियों को जोड़ा जा सके।
इस कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि आपसी समन्वय से चलाए गए इन अभियानों को डीसीपी इन्वेस्टिगेशन प्रभजोत सिंह विर्क, एडीसीपी डिटेक्टिव जयंत पुरी, एडीसीपी सिटी-3 मनमोहन सिंह औलख, एसीपी ईस्ट रविंदर सिंह और एसीपी डिटेक्टिव कपिल कौशल की निगरानी में अंजाम दिया गया।
सीपी हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि पहले अभियान के दौरान थाना मकबूलपुरा की पुलिस टीमों ने राजबीर सिंह, गगनप्रीत सिंह उर्फ गगन और सौरव सिंह उर्फ बहादर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 169 ग्राम हेरोइन, 500 ग्राम अफीम और 10.90 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की।
दूसरे अभियान के दौरान थाना छेहरटा की पुलिस टीमों ने विशाल सिंह उर्फ टिबरू और रशपाल सिंह उर्फ बब्बा को एक कार सहित रोका और उनके कब्जे से 4.130 किलोग्राम हेरोइन की बड़ी खेप बरामद की।
तीसरे अभियान के दौरान छावनी थाने की पुलिस टीमों ने तरनतारन के दो युवकों—वीरपाल सिंह उर्फ बिल्ला और जगविंदर सिंह उर्फ काला—को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से एक .30 बोर का पिस्तौल बरामद किया।
चौथे अभियान के दौरान थाना छेहरटा की पुलिस टीमों ने सुखचैन सिंह उर्फ सुख और जसकरण सिंह उर्फ जस्सी को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 110 ग्राम हेरोइन, एक .30 बोर का पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस, दो लाख रुपये की ड्रग मनी, एक कार और तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक ड्रोन बरामद किया गया।
पांचवें अभियान के संबंध में पुलिस आयुक्त ने बताया कि थाना छेहरटा की टीमों ने युवराज सिंह उर्फ जग्गू को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चार पिस्तौल बरामद किए गए, जिनमें तीन .30 बोर के पिस्तौल और एक ग्लॉक 9 एमएम पिस्तौल शामिल हैं। इसके अलावा 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए।
इस संबंध में पांच अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। पहला मामला 5 अक्टूबर, 2026 को एफआईआर नंबर 325 के तहत थाना मकबूलपुरा में एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 21-बी, 27-ए और 18 के अंतर्गत दर्ज किया गया। दूसरा मामला 8 अक्टूबर, 2026 को एफआईआर नंबर 240 के तहत थाना छेहरटा में एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 21-सी और 29 के अंतर्गत दर्ज किया गया।
तीसरा मामला 9 अक्टूबर, 2026 को एफआईआर नंबर 190 के तहत थाना छावनी में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत दर्ज किया गया। चौथा मामला 10 अक्टूबर, 2026 को एफआईआर नंबर 242 के तहत थाना छेहरटा में भारतीय वायुयान अधिनियम की धाराओं 25 और 29, एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 21-बी, 23, 27-ए और 29 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत दर्ज किया गया।
पांचवां मामला 11 अक्टूबर, 2026 को एफआईआर नंबर 245 के तहत थाना छेहरटा में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत दर्ज किया गया है।
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