लुधियाना,12 मार्च (बलराज खन्ना):चालू वित्त वर्ष के एडवांस टैक्स (अग्रिम कर) की चौथी किश्त जमा करवाने की निर्धारित तारीख 15 मार्च है।इंडियन टेक्सेशन एडवोकेटस एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट जतिंदर खुराना ने बताया कि यदि किसी करदाता ने इस साल का देय टैक्स जमा नहीं करवाया तो वह इनकम टैक्स की पूरी रकम 15 मार्च तक बतौर एडवांस टैक्स जमा करवा दे। व्यक्तिगत करदाता, वेतनभोगी, व्यवसायी, पेशेवर (डॉक्टर, वकील, सीए आदि), कंपनियां एवं फर्में, स्टार्टअप मालिक ने अग्रिम कर का भुगतान करना होता है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में टैक्स की छूट क्लेम करने के बाद कुल टैक्स में से टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स (टीडीएस), टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (टीसीएस) की रकम घटाने के बाद 10 हजार रुपए या इससे ज्यादा है तो एडवांस टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य हो जाता है। एडवांस जमा चार किश्तों में जमा करवाने का प्रावधान है। एडवांस टैक्स चार किश्तों में जमा करवाने का प्रावधान है जैसे कुल देय टैक्स की पहली किश्त में 15 प्रतिशत 15 जून तक, दूसरी किश्त में 45 फ़ीसदी 15 सितंबर तक, तीसरी किस्त में 75 प्रतिशत तक रकम 15 दिसंबर तक और चौथी किश्त में कुल टैक्स की पूरी रकम 15 मार्च तक जमा करवाना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति या व्यवसाय समय पर एडवांस टैक्स जमा नहीं करता, तो आयकर अधिनियम की धारा 234बी के तहत एक प्रतिशत प्रति माह के हिसाब से ब्याज लगेगा।इसलिए करदाता को अपनी आय का सही आकलन करके नियत तिथियों पर अग्रिम कर भरना चाहिए।ऑफलाइन पद्धिति से टैक्स की पेमेंट के लिए चालान फार्म नंबर आईटीएनएस 280 भरें और बैंक जाकर अग्रिम कर जमा जमा करवा सकते हैं।ऑनलाइन पद्धिति से इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर लॉगइन करके नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई से भी टैक्स जमा करवा सकते हैं।हालांकि वेतन कर्मियों पर अग्रिम कर का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनके वेतन से टीडीएस पहले ही कट जाता है। लेकिन यदि उनके पास वेतन के अलावा अन्य आय स्रोत जैसे फ्रीलांस इनकम, किराए से आय, प्रॉपर्टी या शेयरों से कैपिटल गेंस (पूंजीगत लाभ) आदि) हैं, तो उन्हें अग्रिम कर देना आवश्यक है।एडवोकेट जतिंदर खुराना के मुताबिक निर्धारित तिथि तक एडवांस टैक्स के दायरे में आने वाले करदाताओं ने अगर एडवांस टैक्स नहीं भरा तो रूटीन में ऐसे मामलों में इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एडवांस जमा करवाने के लिए नोटिस भी भेजे जाते हैं। भारत में रहने वाले व्यक्तिगत करदाता जिन्हें बिजनेस से आमदनी नहीं है, 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स भरने से राहत है। आयकरदाता जमा हुए अपने एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस आदि का ब्यौरा इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल से फार्म 26एएस डाउनलोड करके भी प्राप्त कर सकते हैं।
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Gautam Jalandhari (Editor)