अनुसूचित जाति के 5357 लाभार्थियों के लिए 2732.07 लाख रुपए और पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के 1429 लाभार्थियों के लिए 728.79 लाख रुपए की मंजूरी
स्कीम की पारदर्शिता को यकीनी बनाने के लिए विभाग के पोर्टल को सेवा केन्द्रों के साथ जोड़ा जायेगा
आशीर्वाद स्कीम का लाभ लेने के लिए सेवा केन्द्रों और ज़िला भलाई अफसरों के साथ किया जा सकेगा संपर्क
कहा, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सूबा सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों की भलाई के लिए निरंतर यत्नशील
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सूबा सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों की भलाई के लिए लगातार यत्नशील है। इसी मंतव्य के अंतर्गत आज सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर द्वारा सोमवार को चंडीगढ़ में प्रैस कान्फ़्रेंस दौरान सूबे की आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत 6786 लाभार्थियों के लिए 34 करोड़ रुपए की मंजूरी सम्बन्धी विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
चंडीगढ़ में पंजाब भवन में प्रैस कान्फ़्रेंस दौरान पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि साल 2023-24 दौरान आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त अनुसूचित जाति से सम्बन्धित 5357 लाभार्थियों के लिए 2732.07 लाख रुपए की मंजूरी जारी की है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सूबा सरकार द्वारा साल 2023-24 पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों से सम्बन्धित 1429 लाभार्थियों के लिए 728.79 लाख रुपए की मंजूरी जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह राशि जल्द ही लाभार्थियों के खातों में जमा हो जायेगी।
सामाजिक न्याय मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत पंजाब राज्य के निवासी अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों से सम्बन्धित परिवारों को, उनकी बेटियों के विवाह/ पुनः विवाह के लिए एक परिवार में 02 लड़कियों को राज्य सरकार द्वारा 51,000 रुपए प्रति लाभार्थी वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि यह लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक विवाह की तारीख़ से पहले और 30 दिन बाद तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब सरकार द्वारा इस स्कीम में और अधिक पारदर्शिता लाने के मंतव्य से लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद पोर्टल अप्रैल, 2023 से चालू किया गया है।
डॉ. बलजीत कौर ने विभाग के अधिकारियों को हिदायत दी कि बकाया मामलों सम्बन्धी जल्द ही सभी जिलों के सम्बन्धित लाभार्थियों को अदायगी की जाये।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी नागरिक हो, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे का हो, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणियों और अन्य आर्थिक तौर पर कमज़ोर परिवारों से सम्बन्धित हो और परिवार की सभी साधनों से सालाना आय 32,790 रुपए से कम हो, ऐसे परिवारों की दो बेटियाँ इस स्कीम का लाभ लेने के योग्य हैं।
प्रैस कान्फ़्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आशीर्वाद स्कीम अधीन जाली लाभार्थियों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जा रही है।
डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए लगातार कार्यशील है। उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता की अदायगी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में की जायेगी।
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Gautam Jalandhari (Editor)