पंजाब मंडी बोर्ड और राज्य स्तरीय कमेटी की प्रवानित दरों अनुसार है प्रवानित राशि
अब तक राष्ट्रीय ख़ाद्य सुरक्षा एक्ट के 1.25 करोड़ लाभार्थियों की ई-केवाईसी मुकम्मल हुई
मंडियों में ढुलाई के काम में लगे मज़दूरों की भलाई के मकसद से महत्वपूर्ण फ़ैसला लेते हुये ख़ाद्य, सिवल सप्लाई और उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज पंजाब मंडी बोर्ड और राज्य स्तरीय कमेटी की प्रवानित दरों अनुसार ऐसे मज़दूरों को बढ़ी हुई मज़दूरी के भुगतान के तौर पर 373.81 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।
धान की खरीद सीजन के प्रबंधों की समीक्षा के दौरान मंत्री को अवगत करवाया गया कि अब तक 117 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) भंडारण जगह की ज़रूरत है और यदि इस साल अगस्त से हर महीने औसतन 10 लाख मीट्रिक टन अनाज स्टाक राज्य से बाहर भेजा जाता है तो जनवरी 2026 तक लगभग 50 लाख मीट्रिक टन भंडारण जगह आसानी के साथ उपलब्ध हो जायेगी।
मंत्री के ध्यान में यह भी लाया गया कि कस्टम मिलिंग नीति 2025-26 का मसौदा इस साल जून के दूसरे हफ़्ते तक पेश कर दिया जायेगा। इसके इलावा फोर्टीफाईड चावलों के लिए टैंडर के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए कमेटी का गठन किया गया है।
मंत्री ने आगामी धान के खरीद सीजन को ध्यान में रखते हुए बारदाने के इलावा ट्रांसपोर्ट, लेबर और कारटेज नीति सम्बन्धी उचित प्रबंधों पर ज़ोर दिया। मंत्री को भरोसा दिया गया कि 30 सितम्बर तक यह सभी प्रबंध हो जाएंगे।
राष्ट्रीय ख़ाद्य सुरक्षा एक्ट (एनएफएसए), 2013 के अधीन लाभार्थियों की ई- केवाईसी प्रक्रिया के बारे मंत्री को बताया गया कि 1.25 करोड़ लाभार्थियों के सम्बन्ध में प्रक्रिया मुकम्मल हो गई है।
मंत्री ने गेहूँ के खरीद सीजन को सफल बनाने के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना भी की और उनको धान के खरीद सीजन को भी इसी तरह सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कहा।
इस मौके पर अन्यों के इलावा डायरैक्टर वरिन्दर कुमार शर्मा, अतिरिक्त सचिव पनग्रेन कमल कुमार गर्ग, अतिरिक्त डायरैक्टर डा. अंजुमन भास्कर और जीऐम ( वित्त) सरवेश कुमार मौजूद थे।
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Gautam Jalandhari (Editor)