चालू वित्त वर्ष के एडवांस टैक्स (अग्रिम कर) की तीसरी किश्त जमा करवाने की निर्धारित तारीख 15 दिसंबर है। इंडियन टेक्सेशन एडवोकेटस एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट जतिंदर खुराना ने बताया कि अगर किसी करदाता ने इस साल का देय टैक्स जमा नहीं करवाया तो वह इनकम टैक्स की पूरी रकम का
75 प्रतिशत तक रकम 15 दिसंबर तक बतौर एडवांस टैक्स जमा करवा दे।एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाने पर पेनल ब्याज लगता है।चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में टैक्स की छूट क्लेम करने के बाद कुल टैक्स में से टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स (टीडीएस), टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (टीसीएस) की रकम घटाने के बाद 10 हजार रुपए या इससे ज्यादा है तो एडवांस टैक्स चार किश्तों में जमा करवाना अनिवार्य है। भारत में रहने वाले व्यक्तिगत करदाता जिन्हें बिजनेस से आमदनी नहीं है, 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स भरने से छूट है। एडवांस टैक्स चार किश्तों में जमा करवाने का प्रावधान है जैसे कुल देय टैक्स की पहली किश्त में 15 प्रतिशत 15 जून तक, दूसरी किश्त में 45 फ़ीसदी 15 सितंबर तक, तीसरी किस्त में 75 प्रतिशत तक रकम 15 दिसंबर तक और चौथी किश्त में कुल टैक्स की पूरी रकम 15 मार्च तक जमा करवाना जरूरी है। एडवोकेट जतिंदर खुराना के मुताबिक निर्धारित तिथि तक एडवांस टैक्स के दायरे में आने वाले करदाताओं ने अगर एडवांस टैक्स नहीं भरा तो रूटीन में ऐसे मामलों में इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एडवांस जमा करवाने के लिए नोटिस भी भेजे जाते हैं।आयकरदाता जमा हुए एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस आदि का ब्यौरा इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल से फार्म 26एएस डाउनलोड करके भी प्राप्त कर सकते हैं।
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