पंजाब में कारोबार, व्यापार, औद्योगिक संस्थानों या किसी अन्य संस्था में काम करने वाले हिमाचल प्रदेश के व्यक्तियों को भी वोट डालने के लिए मिलेगी भुगतान योग्य छुट्टी
पंजाब सरकार के हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर (शनिवार) को मतदान के मद्देनज़र पंजाब में काम करने वाले हिमाचल प्रदेश के वोटरों को वोट डालने के लिए विशेष छुट्टी देने सम्बन्धी हुक्म जारी किए गए हैं। इस सम्बन्धी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार पंजाब राज्य के सरकारी दफ़्तरों, बोर्डों/कॉर्पोरेशनों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों में से अगर कोई हिमाचल प्रदेश में वोटर है तो वह वोट डालने के लिए अपना वोटर कार्ड प्रस्तुत करके सम्बन्धित अथॉरिटी से 12 नवंबर, 2022 (दिन शनिवार) की विशेष छुट्टी ले सकता है। यह छुट्टी अधिकारी/कर्मचारियों की छुट्टियों के खाते में से नहीं काटी जायेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि इसके साथ ही पंजाब में किसी भी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक संस्थानों या किसी अन्य संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों, जो हिमाचल प्रदेश में वोटर हों, के लिए भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी की उप धारा-1 के अनुसार वोट डालने के लिए भुगतान योग्य छुट्टी घोषित की गई है।
Special-Holiday-For-Himachal-Pradesh-Voters-Working-In-Punjab-On-November-12
Jagrati Lahar is an English, Hindi and Punjabi language news paper as well as web portal. Since its launch, Jagrati Lahar has created a niche for itself for true and fast reporting among its readers in India.
Gautam Jalandhari (Editor)