नन्हीं बच्ची दिलरोज के हत्याकांड की आरोपी महिला को स्थानीय अदालत ने फांसी की सुनाई सजा
Apr18,2024
| Gautam Jalandhari | Ludhiana
पंजाब के लुधियाना में साल 2021 में हुए नन्हीं बच्ची दिलरोज के हत्याकांड की आरोपी महिला को स्थानीय अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। मालूम हो कि वर्ष 2021 में शिमलापुरी क्वालटी रोड की रहने वाली दो साल 9 महीने की बच्ची दिलरोज का उसकी के पड़ोस में रहने वाली नीलम नाम की महिला ने अपहरण करे जालंधर बायपास जीटी रोड के पास पड़ती कालोनी के निकट प्लाट में जिंदा दफन करके हत्या कर दी थी। आज जिला सत्र न्यायधीश मुनीश सिंघल की अदालत ने 12 अप्रैल को दोषी ठहराया था। जिसमतें आज सजा निर्धारित करते हुए फांसी की सजा सुना दी। इस केस में सरकारी वकील बीडी गुप्ता व पीडित की ओर से वकील परोपकार सिंह घुम्मन ने बहस की।
बहस के दौरान, पीड़ित के वकील परुपकर घुम्मन व सरकारी वकील बी डी गुप्ता ने कहा था कि मासूम की हत्या पर कम से फांसी की सजा दी जानी चाहिए।पीड़ित आरोपी का परिचित था, क्योंकि वह उसका पड़ोसी था। जिंदा दफनाए जाने के कारण बच्चे को हुई पीड़ा असामान्य है। दरअसल, आरोपी को पता था कि जिंदा दफनाए जाने पर मृतक की दम घुटने से मौत हो जाएगी और रेत/मिट्टी नाक, सांस की नली, फेफड़ों और फिर खून में और मुंह, आंख और कान में भी जा सकती है, जो इस मामले में हुआ। ऐसे मामलों में मौत बहुत दर्दनाक होती है क्योंकि मृतक सांस नहीं ले पाता। दरअसल, जिंदा दफनाए जाने की घटना भयानक मौत की सूची में काफी ऊपर है।जब अदालत ने उसे महिला को दोषी ठहराया, तब अभियोजन पक्ष ने उसे मौत की सजा की मांग उठाई।जबकि, दोषी के वकील ने नरमी की मांग की।
पीड़ित बच्ची के दादा शमिंदर सिंह के बयान के बाद 28 नवंबर, 2021 को शिमलापुरी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।शिकायतकर्ता के मुताबिक़ महिला आरोपन नीलम का चाल-चलन ठीक न होने के कारण उसका पुत्र अपनी पत्नी को उससे मिलने से रोकता था,जिस कारण नीलम उसके पुत्र से रंजिश रखने लगी व बदला लेने की नीयत से उसने उसकी पोती जो गली में खेल रही थी को बहला-फुसला कर अपने ऐक्टिवा पर बिठा लिया व उसे हुसैनपुरा के निकट एल्डिको एस्टेट के पास सड़क के किनारे एक सुनसान जगह पर ज़मीन खोदकर जिंदा दफ़ना दिया,जिससे दम घुटने से मासूम बच्ची की मृत्यु हो गई।बाद में महिला को भी मोके पर पकड़ लिया गया।अदालत में अभियोजन पक्ष ने क़रीब 26 गवाह पेश किए व मामला सफलतापूर्वक साबित किया।
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