पंजाब ड्रग मामले में एस टी एफ रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई:, सरकार से मांगा जवाब
Jan27,2023
| Rajender Singh Jadon | Chandigarh
राजेंद्र सिंह जादौन
चंडीगढ़,27जनवरी।पंजाब में हजारों करोड़ के सिंथेटिक ड्रग मामले में एडवोकेट नवकिरण सिंह की अर्जी पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस अर्जी में मांग की गई थी कि पंजाब सरकार को आदेश दिए जाए कि एस आई टी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट्स पर कार्रवाई करे। एस आई टी प्रमुख सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने 1 फरवरी 2018, 15 मार्च 2018 और 8 मई 2018 को ये रिपोर्ट्स पेश की थी।
नवकिरण सिंह ने कहा है कि रिपोर्ट्स में एस आई टी द्वारा की गई जांच का निष्कर्ष है जिसमें कथित रूप से कुछ पुलिसकर्मियों की ड्रग तस्करो के साथ साठगांठ सामने आई है। पंजाब सरकार पुलिस अफसरों पर नर्म पड़ गई है।
एडवोकेट नवकिरण सिंह ने मीडिया को बताया कि उनकी अर्जी पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़ी रिपोर्ट समेत कुछ अन्य सीलबंद रिपोर्ट्स को खोला गया। हाईकोर्ट ने सरकार से कार्रवाई के बारे में सवाल किया। नवकिरण सिंह ने कहा कि ड्रग मामले को समझने में बैंच ने लगभग 2 घंटे का समय लिया जिसके बाद 10 दिन बाद सुनवाई तय की है। ड्रग केस में कई बार डबल बैंच बदली जा चुकी है।
नवकिरण सिंह ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेशों पर एस आई टी ने 1 फरवरी, 2018 और 15 मार्च, 2018 और 8 मई, 2018 को रिपोर्ट्स पेश की थी। संबंधित मुद्दे को देखते हुए इन रिपोर्ट्स को देखे जाने की जरूरत है। यह अभी तक सील्ड कवर में हैं। इन रिपोर्ट्स में एस आई टी की जांच का निष्कर्ष है जो पुलिस अफसरों की ड्रग तस्करो के साथ कथित संबंध को लेकर है। इन रिपोर्ट्स पर गौर करने की जरूरत है ताकि उचित कार्रवाई हो सके। केस की पूर्व सुनवाई पर हाईकोर्ट ने कहा था कि पंजाब सरकार सील्ड कवर में पड़ी रिपोर्ट्स के आधार पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा। इस पर एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट को इन रिपोर्ट्स के आधार पर एक्शन लिए जाने का आश्वासन दिया था।
नवकिरण सिंह ने कहा है कि एस टी एफ की रिपोर्ट के आधार पर बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर, 2021 को पंजाब स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन में एन डी पी एस एक्ट की धारा 25, 27(ए) और 29 में एफ आई आर दर्ज हुई थी। हालांकि अभी तक एस आई टी की रिपोर्ट्स पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिनमें पुलिस अफसरों और ड्रग तस्करो की जानकारी है।
पूर्व डीजीपी के पत्र पर शुरू हुआ था केस
पंजाब के पूर्व डीजीपी(जेल) शशि कांत द्वारा ड्रग्स के मुद्दे पर हाईकोर्ट को लिखे लेटर पर संज्ञान लेते हुए सितंबर 2013 में हाईकोर्ट ने यह केस(जनहित याचिका) शुरू किया था। इसमें लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल नामक मानवाधिकार संस्था की तरफ से एडवोकेट नवकिरण सिंह ने भी दलीलें पेश की। हाईकोर्ट ने लगातार ड्रग मामले में पंजाब सरकार को आदेश जारी किए। पंजाब के अलावा हरियाणा और चंडीगढ़ में भी ड्रग के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर आदेश जारी किए थे।
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