पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली पंजाब पुलिस की लारेंस बिशनाई के ट्रांजिट रिमांड की अर्जी को मंजूरी दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने बिशनोई को एक अन्य अर्जी में पंजाब पुलिस को बिश्रोई की गिरफतारी की मंजूरी दे दी थी। मालूम रहे कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस द्वारा पूछताछ करने के लिए पंंजाब लाने के लिए अदालत की मंजूरी लेने पंजाब पुलिस दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची हुई थी। जहां पंजाब पुलिस द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट से हत्याकांड के शकी गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई का ट्राजिंट रिमांड मांगा गया। ताकि उसे गिरफतार करने के बादट्रांजिट रिमांड के जरिये पंजाब लाकर उससे पूछताछ की जाए।
जिस पर अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पंजाब पुलिस को लारेंस को गिरफतार करने की मंजूरी दे दी । हालांकि पहले ट्रांजिट रिमांड देना मंजूर नहीं दिया गया था लेकिन बाद में इसे सशर्त मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस इस बारे में जरूरी दस्तावेज मुहैय्या करवाने को भी कहा था। कोर्ट द्वारा ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी के बाद पंजाब पुलिस उसे तुंरत पंजाब की ओर ले जाएगी।
कोर्ट में पंजाब पुलिस की ओर से खुद पंजाब केएडवोकेट जनरल पेश हुए तथा माननीय कोर्ट को बताया कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लारेंस का नाम सामने आ रहा है। इस हत्याकांड में जिन भी लोगों की अभी तक गिरफतारी के बाद पूछताछ हुई है, उनका संबंध लारेंस बिशनाई के साथ सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने भी लारेंस से पूछताछ में यह बात कही है कि मूसेवाला हत्याकांड में लारेंस बिश्रोई ही मास्ट माइंड है। हालांकि लारेंस के वकीलों ने पंजाब पुलिस की अर्जी का विरोध किया है तथा लारेंस के एन्काउंटर की आशंका जताई है। जिस पर पंजाब के एडवोकेट जनलर ने कोर्ट में लारेंस को पंजाब ले जाने के लिए पूरे सुरक्षा इंतजामों की जानकारी दी है। पंजाब पुलिस अब पुरी तरह अलर्ट है। लारेंस बिशनाई के वकील ने बताया कि पंजाब पुलिस ने दो अर्जी लगाई थी जिसमें एक बिशनोई की गिरफतारी व दूसरी ट्रांजिट रिमांड की थी। जिसमें कोर्ट ने बिशनोई की गिरफतारी की मंजूरी दे दी है। जबकि ट्रांजिट रिमांड की अर्जी पर इस बात पर मंजूरी दी है कि लारेंस की सुरक्षा की पूरी जिममेदारी पंजाब पुलिस की रहेगी। लारेंस को अदालत ने सशर्त ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी दी है। वकील ने बताया कि हमारी तरफ से गिरफतारी का विरोध नहीं किया गया था तथा यह कहा गया कि बिश्राई से पूछताछ तिहाड़ में ही कर ली जाये। तथा ट्रांजिट रिमांड न दिया जाये। क्योंकि पंजाब ले जाने की सूरत में लारेंस का एन्काउंटर किया जा सकता है। वकील ने यह भी कहा कि यदि लारेंस को पंजाब लेकर जाना है तो इसमें लारेंस की सुरक्षा के प्रबंध पूरे किये जाएं तथा उसे पूरी हथकडिय़ों-बेडिय़ों में व बुलेट प्रूफ वाहन में पूरी सुरक्षा के साथ ले जाया जाए। व पंजाब पुलिस के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। जिसके बाद अदालत ने पंजाब पुलिस को एक दिन सशर्त ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी दी दी। जिसके बाद अब पंजाब पुलिस लारेंस का मेडीकल करवाने के बाद पंजाब लेकर जाएगी तथा 24 घंटे के अंदर मानसा कोर्ट में पेश करना होगा। पंजाब के एडवोकेट जरनल अनमोल रत्न सिद्धू ने बताया कि पंजाब की तरफ से हमने पंजाब सरकार का पूरा पक्ष रखा है तथा लारेंस बिश्नोई सुरक्षा के पूरे इंताजम किए गए है।
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Gautam Jalandhari (Editor)